बड़ी खबर! निवेशकों के शेयरों की हिफाजत के लिए SEBI ने उठाया बड़ा कदम, 31 मार्च 2023 से लागू होगा नया नियम
नए सर्कुलर के मुताबिक, क्लाइंट को जानकारी देनी होगी कि पेमेंट न होने से ऑटो प्लेज हुआ है. अगर पेमेंट नहीं होगा तो ब्रोकर, क्लाइंट के शेयर को बेच सकेगा. लेकिन अनपेड शेयर की बिक्री से पहले क्लाइंट को बताना जरूरी है.
पे-आउट के 1 कामकाजी दिन बाद शेयर पूल से क्लाइंट खाते में जाएंगे. (File Photo)
पे-आउट के 1 कामकाजी दिन बाद शेयर पूल से क्लाइंट खाते में जाएंगे. (File Photo)
शेयर बाजार (Stock Market) में निवेश करने वालों के लिए बड़ी खबर है. निवेशकों के शेयरों (Stocks) की हिफाजत के लिए मार्केट रेगुलेटर सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (Sebi) ने एक नया सर्कुलर जारी किया है. नए सर्कुलर के मुताबिक, पे-आउट के 1 कामकाजी दिन बाद शेयर पूल से क्लाइंट खाते में जाएंगे. क्लाइंट के अनपेड शेयर क्लाइंट के डीमैट खाते (Demat Account) में ही ऑटो प्लेज होंगे. नया नियम 31 मार्च 2023 से लागू होंगे.
अनपेड शेयरों पर आया सर्कुलर
नए सर्कुलर के मुताबिक, क्लाइंट को जानकारी देनी होगी कि पेमेंट न होने से ऑटो प्लेज हुआ है. अगर पेमेंट नहीं होगा तो ब्रोकर, क्लाइंट के शेयर को बेच सकेगा. लेकिन अनपेड शेयर की बिक्री से पहले क्लाइंट को बताना जरूरी है.
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सेबी के सर्कुलर के अनुसार, शेयर की बिक्री पर घाटा/मुनाफा क्लाइंट के खाते से एडजस्ट होगा. पे-आउट के 7 दिन में प्लेज/रिलीज नहीं तो शेयर फ्री माना जाएगा. हालांकि ऐसे शेयर को मार्जिन के लिए इस्तेमाल नहीं किये जाएंगे.
निवेशकों के शेयरों की हिफाजत के लिए #SEBI का नया सर्कुलर #Circular में क्या है खास ?
— Zee Business (@ZeeBusiness) November 11, 2022
बता रहे हैं ब्रजेश कुमार @BrajeshKMZee | @OfficialAnmi | @bbfIndia | @NSEIndia | @BSEIndia | @SEBI_India pic.twitter.com/AgQvd7QKfe
सभी अनपेड सिक्योरिटीज के लिए 15 अप्रैल तक समय
मौजूदा अनपेड क्लाइंट सिक्योरिटीज को 15 अप्रैल तक खत्म करना होगा. शेयर या तो क्लाइंट खाते में वापस जाएं या फिर बाजार में बेचे जाएं. न बेचा न क्लाइंट को दिया तो ऐसे शेयर की खरीद-बिक्री फ्रीज होगी.
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05:33 PM IST